Thursday, May 16th, 2024

लॉ स्टूडेंट्स : एक वर्षीय LL.M कोर्स को रद्द करने के नियम इस साल से नहीं होंगे लागू

नई दिल्ली
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम को रद्द करने संबंधी उसके (बीसीआई के) 2020 के नियमों को अकादमिक सत्र 2022-2023 से लागू करने का प्रस्ताव है.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह दलील दी गई. पीठ इस विषय पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें एक याचिका नेशनल लॉ यूनिवसिर्टीज (एनएलयू) ने दायर की थी. एनएलयू ने बीसीआई के इस संबंध बीसीआई विधिक शिक्षा नियम, 2020 को चुनौती दी है.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के निर्देशों पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने हमारे समक्ष पेश होते हुए कहा कि ये नियम अकादमिक सत्र 2022-23 से प्रभावी किये जाएंगे.

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रण्यन भी शामिल हैं. पीठ ने बीसीआई और अन्य को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के अंदर उनका जवाब भी मांगा है. एनएलयू ने अपनी याचिका के जरिए 2020 के नियमों को रद्द करने का अनुरोध किया है.

 

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